You dont have javascript enabled! Please enable it! नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा - Newsdipo
June 20, 2025

नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

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फास्ट ट्रैक कोर्ट अश्विनी गौड़ की अदालत ने सुनाया फैसला

देहरादून। नाम छुपाकर नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने 45 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील किशोर कुमार ने बताया की मुकदमा दो जुलाई 2018 में त्रसंत विहार पुलिस ने दर्ज किया था। घटनाक्रम के अनुसार एक युवक ने अपनी बहन के संपर्क में आए युवक़ खिलाफ शिकायत की थी। बताया था की उसकी बहन को आमिर नाम के युवक ने अपने झांसे में लिया था। आमिर सिद्दीकी निवासी शास्त्री नगर खाला ने खुद को हर्ष बताया था किशोरी को उसने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया।

आमिर ने किशोरी से अलग अलग समय में दुष्कर्म किया और उससे कुल 56 हजार रूपए भी ले लिए। इस बीच एक दिन उसने किशोरी से एटीएम कार्ड लिया और तीन हजार रूपए निकाले । लेकिन, यह एटीएम कार्ड उसके भाई का था। ट्रांजेक्शन होते ही किशोरी के भाई को पता चल गया। उसने बहन से पूछा तो सारी बात खुल गई। इसके बाद किशोरी के भाई ने एसएसपी को सूचना दी।
सरकारी वकील ने बताया की इस मामले में सात गवाह पेश किए गए। इसके आधार पर न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुना दिया।

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