बाहरी राज्यों से दून आने के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
देहरादून राजधानी दून में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। डीएम डॉ. आर राजेश कुमार ने बुधवार रात इसके आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि कोरोना टोके की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को इससे राहत रहेगी, लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगवाई है उन्हें हर हाल में 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ओमिक्रॉन को चैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसो) घोषित किया है। जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आरटी पीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है। साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोडी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी बस स्टेशन जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रेडम सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य में आने वाले सभी लोगों की अधिकतम 72 घंटे पहले को आरटी पीसीआर दू नेट, सीबीएनएएटी आरएटी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश देने की सिफारिश की है। उनकी आख्या व सिफारिश के आधार पर 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर जांच को अनिवार्यता की गई है। कहा कि जो लोग कोविड टीके की दोनों डोज लगा चुके हैं, उन्हें रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता नहीं होगी। हालांकि लिखित आदेश में उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया है।