उधमसिंहनगर डीएम को अवमानना नोटिस
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं न करने पर जिला अधिकारी ऊधमसिंह नगर रंजना राजगुरु को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। न्यायालय ने जवाव दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। सोमवार का यह जवाव तलव न्यायमूर्ति मनोज कुमार तेवाड़ी की एकलपीठ ने जारी किया है।
न्यायालय ने पूर्व में जिला अधिकारी को याचिकर्ताओ के मुआवजा सम्वन्धी प्रत्यावेदन को चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में चार सप्ताह वीत जाने के वाद भी प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं किया गया है। गौरतलव है कि शिवराजपुर पट्टी जिला ऊधमसिंह नगर निवासी राम सिंह व चालीस अन्य लोगों ने एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि उनके खेतों के ऊपर से 33 हजार केवी विजली की लाइन जा रही है। इसकी वजह से उनके खेतों में स्थित यूकेलिप्टिस व अन्य पेड़ काटे गए हैं। जो पेड़ काटे गए हैं उनका मुआवजा प्रति पेड़ 200 से 500 रुपये के वीचदिया गया। वरेली जोन ने यह मुआवजा दोगुने रेट पर स्वीकृत किया था। उन्होंने अपनी याचिका में वरेली जोन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाए जाने की प्रार्थना की है।