शासनादेश:पेंशन से हो रही अनिवार्य कटौती पर रोक
देहरादून। प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज के लिए चलाई गई राज्य स्वास्थ्य योजना में अब पेंशनरों से प्रतिमाह अंशदान की कटौती नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से हर महीने अंशदान की कटौती पर रोक लगा दी है। कैशलेस इलाज की सुविधा लेने या न लेने के लिए पेंशनरों से लिखित में सहमति ली जाएगी।
राज्य आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2021 से प्रदेश के राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों को असीमित खर्च पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए राज्य स्वास्थ्य स्कीम शुरू की थी, जिसमें लगभग तीन लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को शामिल किया गया था।