उत्तरकाशी के बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक
उत्तरकाशी के बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एसआइटी की ओर से की जा रही वित्तीय अनियमितता की जांच पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एसआइटी की ओर से की जा रही वित्तीय अनियमितता की जांच पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। मामले में सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
कांगे्रस में शामिल हुए जिला पंचायत उत्तरकाशी के अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को शासन ने विस चुनाव की घोषणा से ठीक एक दिन पहले वित्तीय अनियमितता के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। इस आदेश को जिला पंचायत अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना के तहत की गई बर्खास्तगी को निरस्त करने की मांग की। कहा कि गढ़वाल कमिश्नर की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली है। जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितता के लिए वह नहीं बल्कि अपर मुख्य अधिकारी व अभियंता जिम्मेदार हैं।
गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एसआइटी गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापेमारी कर रही है। मामले में अगली सुनवाई मार्च में होगी।