जनपद की श्रीनगर पुलिस ने 01 अभियुक्त के विरूद्ध की गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद पौडी गढ़वाल, श्री यशवंत चौहान द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव-2022 के दृष्टिगत जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों की निगरानी करने, भविष्य में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा जोशी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी श्रीनगर श्री श्यामदत्त नोटियाल के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक श्री हरिओमराज चौहान के नेतृत्व में दिनांक 18.01.2022 को कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने 01 व्यक्ति अमरदीप सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह के विरूद्ध गुंडा अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की गयी। जनपद में ऐसे आदतन अपराधी जो कई अपराधों में संलिप्त हैं, उनके विरूद्ध गुंडा एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी है। जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।
अभियुक्त का नाम पताः-
➡️ अमरदीप सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी ग्राम स्वीत थाना श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल उम्र 36 वर्ष।
पंजीकृत अभियोगः-
➡️ मु0अ0सं0- 07/2022, धारा- ¾ गुंडा अधिनियम 1970 बनाम अमरदीप सिंह।
आपराधिक इतिहासः-
➡️ मु0अ0सं0- 37/2016, धारा- 452/504/506 भादवि
➡️ मु0अ0सं0- 40/2018, धारा- 379/411 भादवि
➡️ मु0अ0सं0- 47/2018, धारा- 110 (जी) द.प्र.सं.
➡️ मु0अ0सं0- 100/2021, धारा- 354/323/427 भादवि
➡️ दिनाँक 08.06.2018 एवं दिनाँक 28.10.2018 को अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 151 द.प्र.सं. के तहत कार्यवाही की गयी।