राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु आज नई गाइडलाइंस जारी की है ,पढ़े पूरी गाइडलाइंस।
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु।
➡️ राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
➡️ समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00बजे तक ही खुल सकेंगे।
➡️ राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
➡️ राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी 2022 तक बन्द रहेंगे।
पढ़े गाइडलाइन👇👇👇







