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31 दिसम्बर 2021-नववर्ष हेतु यातायात प्लान जनपद हरिद्वार।

1- शहर क्षेत्र में यातायात का अत्यधिक दबाव को देखते हुए भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

02- यदि रानीपुर, पुराना रानीपुर मोड पर यातायात का दबाब बढता है तो उस स्थिति में चौपहिया वाहनों को भगत सिंह चौक से दाहिने डायवर्ट कर ज्वालापर इण्टर कालेज में पार्क किये जायेंगे, यदि आवश्यकता पड़ी तो वाहनों को सेंट मेरी स्कूल में भी पार्क किया जायेगा।

03- पेटागन मॉल पर किर्वी चौक के तीनों दिशाओं में मुख्य सडक के बगल में बनी सर्विस लेन को पार्किंग के रूप में प्रयोग कियो जायेगा।

04- पैंटागन मॉल में आने वाले सभी वाहनों की पार्किंग पैंटागन मॉल के अन्दर पार्किंग में ही की जायेगी। पैंटागन मॉल की पार्किंग भर जाने की दशा में वाहनों की पार्किंग सेक्टर-06 बी०एच०ई०एल० में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के सामने एच0आर0डी0ए0 के खाली पड़े फ्लेट्स के पार्किंग में की जायेगी।

05- आर्यनगर ज्वालापुर की तरफ से यातायात का दबाव बनने पर चोपहिया वाहनों को रेल चौकी के नजदीक भाईचारा होटल के पास सचिन प्राईवेट पार्किंग में पार्क कराये जायेगें।

06- ज्वालापुर फाटक से ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के मध्य सड़क के बांयी तरफ दोपहिया वाहन पार्क किये जायेंगे।

07- हाईवे पर यातायात का दबाव बढने की स्थिति में गड्ढा पार्किंग, दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग तथा पंतद्वीप पार्किंग की भर जाने की स्थिति में सभी वाहनों को चमगादढ़ टापू में पार्क किया जायेगा।

08- उक्त सभी पार्किंगों के भर जाने की दशा में दिल्ली की और से आने वाले चौपहिया वाहनों को ऋषिकुल मैदान तथा हरिराम इन्टर कॉलेज निकट शंकराचार्य चौक में पार्क किया जायेगा।

09- देहरादन मार्ग से आने वाले वाहनों के दबाव बनने पर मोतीचूर, पावन धाम व सर्वानन्द घाट पार्किंग का प्रयोग किया जायेगा।
10- नजीबाबाद की तरफ से आने वालों वाहनों से उत्पन्न यातायात के दबाव की स्थिति में चौपहिया वाहनों को 4.2 तिरछा पुल से डायवर्ट कर नीलधारा पार्किंग भेजा जायेगा।

11- चीला की तरफ से ऋषिकेश मार्ग पर जाने वाले सभी वाहन भीमगौड़ा बैराज तिराहा से आगे रात्रि 18:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेंगे।

12- रात्रिकाल समय 23.00 बजे से 05.00 बजे तक राज्य सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यु घोषित किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा तथा उसमें छूट प्राप्त व्यक्तियों व आवश्यक सेवाओं को छोडकर शेष सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों/वाहन चालकों के विरूद्ध कोविड के दृष्टिगत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

13- सायं 18.00 बजे से शहर के मुख्य स्थानों शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों व हुडदंग करने वाले व्यक्तियो के विरूद्व उचित वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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