विस चुनाव स्थगित करने के मामले में सुनवाई आज
नैनीताल (एसएनबी) । उच्च न्यायालय में ओमीक़ोन के फैलाव के वीच कोरोना की तीसरी लहर की आंशका के वीच विस चुनाव स्थगित करने या चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध से जुड़ी याचिका की सुनवाई मंगलवार को होगी। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकर्ता की न्यायमूर्ति मनोज कुमार तेवाड़ी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ में की गई प्रार्थना अस्वीकार हो गई है। संयुक्त खंडपीठ ने साफ कर दिया है कि रेगुलर वेंच ही मामले को सुनेगी।
गौरतलब है कि अधिवक्ता शिव भट्ट ने उच्च न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन सचिदानन्द डवराल व अन्य वनाम यूनियन ऑफ इंडिया सम्वन्धी जनहित याचिका को नए सिरे से सुनने की प्रार्थना की है। इसमें कहा गया है कि आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की राजनीतिक रैलियां की जा रही हैं। इनकी फोटो के साथ एक प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस तरह की रैलियों से कोराना का फैलाव रोका जाना संभव नहीं होगा।
अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोरोना के नए वैरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300 फीसद से अधिक तेजी से फैल रहा है। जीवन की रक्षा के लिए चुनावी रैलियों जैसी वड़ी सभाओं को स्थगित किया जाना होगा। याचिका में सभी राजनीतिक दलों को वर्चुअल रैली करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। इसमें विधान सभा के चुनाव स्थगित करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। इस मामले में पूर्व सुनवाई पर न्यायालय ने केंद्रीय चुनाव आयोग का जवाव तलव किया है।