हाईकोर्ट : 600 मदरसा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करने के निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के मदरसों में निश्चित मानदेय पर कार्यरत 600 से अधिक शिक्षकों के मानदेय का भुगतान छह सप्ताह के भीतर करने के निर्देश राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए हैं।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष पूर्व में सुनवाई हुई थी। राज्य के मदरसों में कार्यरत 616 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मदरसों में शिक्षा के सुधार के लिए योजना चलाई और इन मदरसों में प्रशिक्षित शिक्षक निश्चित मानदेय पर रखे गए लेकिन इन शिक्षकों के मानदेय व अन्य देयकों का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में राज्य सरकार के अनुरोध पर विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में 25 अक्टूबर 2019 को हुई बैठक में उत्तराखंड के मदरसा शिक्षकों के वेतन व अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया लेकिन इस प्रस्ताव के बाद भी मदरसा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। इस कारण मदरसा शिक्षकों की अलग-अलग 18 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 25 अक्टूबर 2019 की बैठक में पारित निर्णय के आधार पर छह सप्ताह के भीतर मदरसा शिक्षकों के मानदेय व अन्य खर्चों का भुगतान करने के निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया। संवाद