होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के निदेशक को कोर्ट का नोटिस
*हाई कोर्ट ने नियुक्ति और अनियमितता के मामले में मांगा जवाब
*डायरेक्टर की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है, निर्धारित योग्यताएं भी नहीं
नैनीताल हाई कोर्ट ने सोमवार को स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलाजी न्यू टिहरी के डायरेक्टर की नियुक्ति और उनकी ओर से की गई वित्तीय अनियमितता के मामले पर सुनवाई की कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पर्यटन सचिव, पर्यटन विकास परिषद, राज्य सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय से मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने डायरेक्टर यशपाल सिंह नेगी को नोटिस भी जारी किया है।
टिहरी निवासी सागर भंडारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि इंस्टीट्यूट पर्यटन विकास परिषद का उपक्रम है। इसके डायरेक्टर की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है। उनके पास इसके लिए निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं। जब इनकी नियुक्ति हुई थी, उनके पास पीएचडी की डिग्री व असिस्टेंट प्रोफसर का अनुभव तक नहीं था। इन्होंने विभाग के अधिकारियों से मिलकर इस पद के लिए विज्ञप्ति जारी कराई। इसके लिए वह एकमात्र अभ्यर्थी थे और उन्हें नियुक्ति दे दी गई।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि डायरेक्टर ने 2015 से अब तक इंस्टीट्यूट के धन का दुरुपयोग किया है। इन्हें पद से हटाया जाए और सारे प्रकरण की जांच कराई जाए।