You dont have javascript enabled! Please enable it! सरकार को गुमराह कर अधिकारियों ने बांट दिए आसान कंजर्वेशन में स्टोन क्रशर के लाइसेंस -मोर्चा - Newsdipo
December 23, 2024

सरकार को गुमराह कर अधिकारियों ने बांट दिए आसान कंजर्वेशन में स्टोन क्रशर के लाइसेंस -मोर्चा

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विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सरकार को गुमराह कर आसान कंजर्वेशन जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही स्टोन क्रेशर लाइसेंस जारी कर क्रशर स्थापित करवा दिए |

नेगी ने कहा कि भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(24क) के तहत आसन कंजर्वेशन रिजर्व को बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है तथा मा. उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 66/2014 दिनांक 5/ 5 /2014 में उक्त संवेदनशील क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर बिना नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति के किसी भी प्रकार की खनन से संबंधित गतिविधियों पर पूर्णतया लगा चुका है यानी रोक लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके नीचे से ऊपर तक अधिकारियों ने भारी भरकम रकम हासिल कर सकारात्मक रिपोर्ट लगा दी, जिसके तहत सरकार ने 6-7 स्टोन क्रेशर आवंटित कर दिए |उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रावधानित है कि उक्त क्षेत्र में दूनघाटी (वर्तमान में एमडीडीए) से भी अनुमति जरूरी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं |आलम यह है कि अधिकारी आमजन की पत्रावलियां यानी उनके आवेदनों पर कार्यवाही करना तो दूर, उसमें आपत्तियां लगाकर परेशान करते हैं,लेकिन माफियाओं के लिए इनके दिल में बड़ा रहम है |

मोर्चा राजभवन से मांग करता है कि उक्त गंभीर मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करें | अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मोर्चा मा. न्यायालय में दस्तक देगा |

पत्रकार वार्ता में- मोर्चा सचिव दिलबाग सिंह व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे |

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