आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन श्रम अनुभाग द्वारा उक्त दिन को वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की अधिसूचना जारी की गई है।उक्त तिथि को उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों) समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों/कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत लोगों के लिए मतदान हेतु अवकाश घोषित किया गया है।