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उत्तराखंड में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक बढ़ी

*पहले चरण के लिए 500 लोगों या हॉल की 50 फीसदी सीमा में लोगों को एकत्र किया जा सकेगा। यह 28 जनवरी से 8 फरवरी तक अनुमान्य होगा। *दूसरे चरण के लिए अनुमति 1 फरवरी से 12 फरवरी तक होगी।
*राजनैतिक दलों को 300 लोगों के साथ इंडोर सभाएं करने अनुमति होगी। खुले स्थान में 500 लोगों के साथ सभा की जा सकेगी और उसमे कोविड व्यवहार का उचित पालन किया जायेगा।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए खुला प्रचार अभियान एक से 12 फरवरी के बीच ही हो सकेगा। तब तक रेलियों, रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि डोर टू डोर प्रचार में अब दस लोग शामिल हो सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को भौतिक चुनावी रैलियों, जनसभाओं पर रोक लगा दी थी। बाद में यह रोक 22 जनवरी और अब 31 जनवरी तक बढ़ा दी है।

आयोग ने उत्तराखंड से मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव से भी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्थिति का जायजा लेने के बाद दूसरे चरण में हो रहे राज्य के चुनाव के लिए एक से 12 फरवरी के बीच प्रतिबंधों के साथ भौतिक प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी है।

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