You dont have javascript enabled! Please enable it! धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए - Newsdipo
December 23, 2024

धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए

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बेंगलुरु | कर्नाटक सरकार ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि हिजाब धार्मिक परंपरा की आवश्यक प्रथा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए। मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

हिजाब मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के समक्ष महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी ने कहा, डॉ. बीआर आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमें धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों से दूर रखना चाहिए। नवादगी ने कहा कि केवल आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को ही अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण मिला है। यह अनुच्छेद लोगों को अपनी पसंद के धर्म, आस्था का पालन करने का हक देता है। उन्होंने अनुच्छेद 25 के हिस्से के तौर पर धर्म सुधार का भी जिक्र किया। कहा- सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस तय करने की आजादी देता है। एजेंसी

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