You dont have javascript enabled! Please enable it! भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्राधिकृत शाखाओं में इलेक्टोरल बांड की बिक्री - Newsdipo
December 23, 2024

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्राधिकृत शाखाओं में इलेक्टोरल बांड की बिक्री

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भारत सरकार ने दिनांक 02 जनवरी, 2018 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 द्वारा इलेक्टोरल बांड स्कीम, 2018 अधिसूचित की है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बांड किसी भी व्यक्ति (राजपत्र अधिसूचना की मद सं. 2(घ) में यथा परिभाषित) द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। एक व्यक्ति व्यष्टि की हैसियत से अकेले या अन्य व्यष्टियों के साथ संयुक्त रूप से इलेक्टोरल बांड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29(क) के तहत पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां, जिन्हें लोक सभा के पिछले आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव मेंडाले गए वोट में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हो, ही इलेक्टोरल बांड प्राप्त करने के पात्र होंगी। बांड का नकदीकरण पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत बैंक में बैंक खाते के जरिए ही होगा।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को, बिक्री का उन्नीसवाँ चरण 01.01.2022 से 10.01.2022 तक अपनी 29 प्राधिकृत शाखाओं (संलग्न सूची के अनुसार) इलेक्टोरल बांड जारी करने और भुनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

इलेक्टोरल बांड, अपने निर्गम की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और यदि बांड वैध अवधि की समाप्ति के बाद जमा किया जाता है, तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने खाते में जमा किए गए बांडको उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।

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