You dont have javascript enabled! Please enable it! प्रसारण पर केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ मलयालम समाचार चैनल की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा SC - Newsdipo
December 23, 2024

प्रसारण पर केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ मलयालम समाचार चैनल की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा SC

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नयी दिल्ली,7 मार्च : उच्चतम न्यायालय सुरक्षा आधार पर इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने समाचार चैनल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

यह बहुत गंभीर है. 11 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारे पास 350 कर्मचारी और लाखों दर्शक हैं। गृह मंत्रालय की कुछ गुप्त फाइलों के कारण हमें बंद कर दिया गया है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंडपीठ दोनों ने मेरी पीठ पीछे इस (सरकार की कार्रवाई) को उचित ठहराया है।

उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर है और इसमें शामिल मुद्दा सूचना का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का है।

एक उपयुक्त पीठ के समक्ष शुक्रवार को सूची, CJI ने कहा।

इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था और केंद्र सरकार के 31 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि गृह मंत्रालय (एमएचए) का सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने का निर्णय विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त खुफिया सूचनाओं पर आधारित था।

केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि गृह मंत्रालय ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया था।

चैनल ने तर्क दिया था कि एमएचए मंजूरी केवल नई अनुमति/लाइसेंस के लिए आवश्यक थी, नवीनीकरण के समय नहीं।

इसने यह भी तर्क दिया था कि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, सुरक्षा मंजूरी केवल नई अनुमति के लिए आवेदन के समय आवश्यक थी, न कि लाइसेंस के नवीनीकरण के समय।

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