स्कूल-आंगनबाड़ी 22 तक बंद राजनैतिक दलों को सशर्त छूट
*आंगनबाड़ी केंद्र, 12 वीं कक्षा तक के सभी सरकारी, सहायताप्राप्त व निजी स्कूल रहेंगे बंद
*स्वीमिंग वाटर पार्क भी रहेंग बंद
*राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर 22 तक पांबदी, इंडोर कार्यक्रम को सशर्त छूट
कोविड 19 संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र और 12 वीं कक्षा तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को 22 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय किया है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के सार्वजनिक स्थानों पर रैली, धरना प्रदर्शन पर भी 22 जनवरी तक रोक रहेगी। राजनीतिक दलों के किसी भवन में होने वाले कार्यक्रमों में सभागार की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा 300 लोगों तक, जो भी कम होगा वही मान्य होगा। रविवार शाम मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कोविड 19 के लिए संशोधित एसओपी जारी की।
यह मानक रहेंगे जारी
नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे लागू रहेगा। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्था, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम मीटिंग हॉल केवल ₹ 50 फीसदी क्षमता के संचालित होंगे। खेल संस्थान स्टेडियम, खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसी प्रकार खुले अथवा बंद स्थान पर होने वाले विवाह समारोह, शवयात्रा आदि में केवल 50 फीसदी क्षमता में ही लोग शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार होटल, रेस्तरां, ढाबों में भी 50 प्रतिशत का मानक लागू होगा व होटालों के कांफ्रेंस हाल, स्पा, जिम का भी 50 प्रतिशत क्षमता में प्रयोग किया जा सकेगा। इन सभी में कोविड 19 के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।