Demat Account Log In: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) की तरफ से 14 जून 2022 को जारी सर्कुलर के अनुसार 30 सितंबर तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) करना जरूरी है.
Demat Account: आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके पास भी डीमैट अकाउंट (Demat Account) होगा. आपने 30 सितंबर 2022 तक यदि टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं किया तो आप 1 अक्टूबर से अपने डी-मैट अकाउंट के लिए लॉगइन नहीं कर पाएंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) की तरफ से 14 जून 2022 को जारी सर्कुलर के अनुसार 30 सितंबर तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) करना जरूरी है.
‘नॉलेज फैक्टर’ के जरिये भी होगा लॉगइन
एनएसई की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि खाता धारक डीमैट अकाउंट को लॉगइन करने के लिए ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं. दूसरा तरीका ‘नॉलेज फैक्टर’ हो सकता है. इसके तहत पासवर्ड या पिन के रूप में कुछ ऐसा हो, जिसकी जानकारी केवल यूजर को हो. इसके अलावा ‘पोजेशन फैक्टर’ भी हो सकता है. स्मार्टफोन या डेस्कटॉप पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP), सिक्योरिटी टोकन या ऑथेंटिकेटर ऐप्स.