सुप्रीम फैसला नीट पीजी की काउंसलिंग को मंजूरी
नई दिल्ली | विशेष संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के नीट-पीजी मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दे दी। साथ ही ओबीसी के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, वर्ष 2021- 22 के लिए नीट-पीजी की काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर होगी। पीठ ने कहा, नीट-पीजी 2021 व नीट-यूजी 2021 के आधार पर काउंसलिंग 29 जुलाई 2021 को जारी नोटिस में दर्ज आरक्षण को प्रभावी बनाते हुए होगी।
विस्तृत सुनवाई मार्च में : पीठ ने कहा, दो दिनों में कोर्ट में पेश सभी याचिकाओं पर विस्तृत आदेश की आवश्यकता है। हम पांडे समिति की सिफारिश स्वीकार करते हैं कि 2019 के मेमोरंडम में तय मानदंड वर्ष 2021 22 के लिए उपयोग होंगे ताकि प्रवेश प्रक्रिया अव्यवस्थित न हो। मानदंडों की वैधता पर निर्णय मार्च में याचिकाओं पर सुनवाई के बाद होगा।