वित्तीय पदोन्नति के लिए एसीआर में अति उत्तम की बाध्यता समाप्त
05 साल की ही चरित्र पंजिका देखकर मिलेगा लाभ, पहले 10 साल तय थी अवधि
देहरादून। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को उनकी वार्षिक चरित्र पंजिका (एसीआर) में उत्तम अंकित करने पर ही पदोन्नति वेतनमान (एमएसीपी) का लाभ मिल जाएगा। सरकार ने एमएसीपी के लिए एसीआर में अति उत्तम की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। साथ ही चरित्र पंजिका में देखे जाने की 10 साल की अवधि को कम करके पांच साल किया गया है। यह व्यवस्था एक जनवरी से लागू मानी जाएगी।
सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने इसका शासनादेश जारी किया। शासनादेश शुक्रवार की तिथि पर जारी हुआ है। राज्य कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह मांग उठा रहे थे। उनकी मांग पर सरकार ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बता दें कि राज्य में कर्मचारियों को 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान मिलता है। इस लाभ के लिए वेतन मैट्रिक स्तर पांच तक एसीआर में उत्तम प्रविष्टि का सुविधा है, लेकिन इससे ऊपर वेतन स्तरों के लिए अति उत्तम की बाध्यता रखी गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है। कर्मचारी को 10 वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की उत्तम वार्षिक प्रविष्टियां देखकर वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ मिल जाएगा।