परिवार को बताए बिना लिव-इन रिलेशन पर रोक, 2 शादियां, हलाला-इद्दत भी बंद, जानें उत्तराखंड UCC में क्या है खास

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हो चुकी है। इस संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जल्द ही इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। फिर इसके बाद, इसे कानूनी रूप देने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
इस संहिता में विभिन्न विषयों पर उपयोगी बिंदुओं का ध्यान दिया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
1. औरतों के अधिकार: UCC में औरतों के सामरिक, सामाजिक और नैतिक अधिकारों को सुरक्षित करने के उपाय शामिल हैं।
2. विवाह: विवाह संबंधित नियमों में सुधारों को शामिल करके, विवाह संबंधित विवादों की प्रशासनिक प्रक्रिया सुगम और वास्तविक बनाने का प्रयास किया गया है।
3. विवाह और तलाक की प्रक्रिया: इसमें विवाह और तलाक की प्रक्रिया को संबंधित धर्मसंस्थानों के साथ समन्वयित बनाने का प्रयास किया गया है।
4. संपत्ति और विवाद: संपत्ति के विवादों के मामलों में सुगमता और न्यायपूर्णता को ध्यान में रखा गया है।
5. अविवाहित संपत्ति: इस संहिता में अविवाहित संपत्ति के मामलों को भी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, जिसके माध्यम से वैवाहिक विवादों में न्यायपूर्णता बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।
6. बाल विवाह: बाल विवाह के खिलाफ विरोध करने, बाल विवाह की उम्र को न्यूनतम सीमा तय करने और बाल विवाह को दंडनीय अपराध घोषित करने का प्रयास भी किया गया है।
ये हैं कुछ मुख्य बिंदु जिन्हें उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में शामिल किया गया है। इस संहिता का उद्घाटन और कानूनी रूप देने की कावयद जल्द ही शुरू होगी।