सावधान! कुत्ता पालने के लिए पड़ोसी से नहीं ली अनुमति तो होगा जुर्माना पढ़े नई नियमावली

Uttarakhand pet dog rules: कुत्ते पालना अब नहीं होगा आसान, रूद्रपुर नगर निगम बना रहा नई नियमावली…
अगर आप भी कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। उत्तराखण्ड के बड़े बड़े शहरों में जहां लोगों को कुत्ता पालने के लिए उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है वहीं राज्य के उधमसिंह नगर जिले के रूद्रपुर शहर में इससे भी अधिक सख्त नियमों का पालन कुत्ते के मालिकों को करना पड़ेगा। उन्हें न केवल अपने पड़ोसियों से कुत्ता पालने के लिए आवश्यक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा बल्कि कई अन्य नियमों का भी ध्यान रखना होगा। इतना ही नहीं पड़ोसियों द्वारा कुत्ता पालने में आपत्ति जताने पर जहां उनका डॉग लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा वहीं अनापत्ति प्रमाण-पत्र न लेने की दशा में नगर निगम की ओर से कुत्तों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इस दशा में निगम की ओर से कुत्तों के मालिकों पर निर्धारित जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा कुत्ते पालने के लिए घर के चारों ओर आवश्यक रूप से दीवारें बनाए जाने का प्रावधान भी नगर निगम की ओर से नई नियमावली में किया जा रहा है।
ये हैं नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे नए नियम, कुत्ता पालने के शौकीन लोगों को रखना पड़ेगा इनका पालन:-
1) 500 रूपयों में बनेगा डॉग लाइसेंस।
2) हर साल कराना होगा कुत्तों के पंजीकरण (डॉग लाइसेंस) का नवीनीकरण, ऐसा नहीं करने पर प्रति तीन माह में लगेगा 100 रुपये का विलंब शुल्क।
3) तीन माह से अधिक की आयु के कुत्तों का अगर छह माह तक पंजीकरण नहीं कराने पर 700 रुपये का जुर्माने का प्रावधान।
4) पंजीकरण होने के पश्चात नगर निगम द्वारा पालतू कुत्तों के गले में लटकाया जाएगा टोकन, गले में टोकन ना मिलने पर कुत्तों को जब्त कर लेगा नगर निगम।