फैसला: नीट में अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस कोटा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) लोगों के लिए मेडिकल की इंडिया पीजी सीटों पर 27 और 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए हरी झंडी दे दी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरक्षण का मेरिट से कोई टकराव नहीं है बल्कि यह उसके वितरणीय प्रभाव को आगे बढ़ाता है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभों को प्रदर्शित नहीं करती जो कुछ हो वर्गों को उपलब्ध है, मेरिट को सामाजिक रूप से संदर्भित करना चाहिए। अदालत ने बीते आठ जनवरी को ओबीसी और इंडब्ल्यूएस वर्ग को क्रमशः 27 और 10 फीसदी आरक्षण के साथ नीट-पीजी और नीट-यूजी के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने को अनुमति दी थी। अदालत ने कहा कि जब मामले की संवैधानिक व्याख्या की जाती है तो न्यायिक औचित्य अदालत को आरक्षण को स्टे करने की अनुमति सिर्फ इस बात पर नहीं देता कि अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है।